RBI दिशानिर्देश: बैंक ऋण डिफ़ॉल्ट पर जुर्माने से संबंधित नए नियम लागू

नई दिल्ली। अगर आप किसी लोन की ईएमआई चुकाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण खातों पर दंड शुल्क और दंड ब्याज से संबंधित नए दिशानिर्देश लागू किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हैं। ये नियम बैंकों और वित्त कंपनियों को ऋण भुगतान में चूक या अन्य ऋण नियमों को तोड़ने के लिए उधारकर्ताओं से अतिरिक्त शुल्क लेने से रोकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्त कंपनियों को दंडात्मक ब्याज वसूलने से रोक दिया है, जो अक्सर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के भुगतान में देरी के लिए ग्राहकों से लिया जाता है। हालाँकि, RBI ने ऋणदाता को जुर्माना शुल्क लगाने की अनुमति दे दी है। हालाँकि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये शुल्क ऋण राशि में नहीं जोड़े जाएं या उन पर अतिरिक्त ब्याज की गणना न की जाए।

बैंक राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क लगाते हैं

दंडात्मक ब्याज और शुल्क लगाने के पीछे का उद्देश्य ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है। इन शुल्कों का उपयोग राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय बैंक की समीक्षा में पाया गया कि बैंक और वित्त कंपनियां अपनी आय बढ़ाने के लिए जुर्माना और शुल्क लगाती हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं।

दंडात्मक आरोप बनाम दंडात्मक ब्याज

डिफ़ॉल्ट या गैर-अनुपालन के मामले में, ऋणदाता अक्सर जुर्माना लगाते हैं, जो एक निश्चित शुल्क (दंडात्मक शुल्क) या अतिरिक्त ब्याज (दंडात्मक ब्याज) के रूप में हो सकता है। दंडात्मक शुल्क एक निश्चित भुगतान शुल्क है और इसे ब्याज में नहीं जोड़ा जाता है जबकि दंडात्मक ब्याज ग्राहक से ली जाने वाली मौजूदा ब्याज दर में जोड़ी जाने वाली दर है।