भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।
केवल पांच लाख रुपये तक पाने का अधिकार
खबर के मुताबिक, परिसमापन के तहत प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से सिर्फ पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं
केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इसका जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर सहकारी बैंकों की समीक्षा करता रहता है। कोई बड़ी खामी पाए जाने पर आरबीआई इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इससे पहले भी कुछ बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके बैंक लाइसेंस रद्द किए गए हैं।