RBI ने रद्द किया NBFC का लाइसेंस, ग्राहकों से वसूल रही थी ज्यादा ब्याज

आरबीआई ने एसेमनी का लाइसेंस रद्द किया: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को एक एनबीएफसी – एसेमनी (इंडिया) लिमिटेड का लाइसेंस (पंजीकरण प्रमाणपत्र – सीओआर) रद्द कर दिया। आरबीआई ने इस बैंक को गलत लैंडिंग प्रक्रिया में शामिल पाया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। एसेमनी को अलग-अलग ऐप के जरिए ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलने का दोषी पाया गया है। इसके साथ ही इसे ग्राहकों की निजी जानकारी लीक करने का भी दोषी पाया गया है।

लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?

एसेमनी को मुख्य रूप से आउटसोर्स वित्तीय सेवाओं में आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। खासतौर पर एसेमनी अलग-अलग थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए डिजिटल लोन बांट रही थी, जिसके लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने यह कदम आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत उठाया है।

एसेमनी को 2017 में पंजीकृत किया गया था

एसेमनी (इंडिया) लिमिटेड को 21 फरवरी, 2017 को सीओआर नंबर एन14.03358 के तहत पंजीकृत किया गया था। हालाँकि, यह ActLoan, AgMoney, NiceCash और अन्य ऐप्स के माध्यम से ऋण वितरित करते हुए भी पाया गया।

ग्राहकों का डेटा लीक हो रहा था

आरबीआई ने एक प्रेस नोट में कहा कि कंपनी ग्राहकों से डिजिटल लोन पर अधिक ब्याज दर वसूल रही है और उनकी निजी जानकारी भी लीक कर रही है, जो उनकी सुरक्षा का बड़ा उल्लंघन है। ग्राहकों की सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आरबीआई ने एसेमनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है।