आरबीआई ने 28 जून को एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये मूल्यवर्ग के सह-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड संचालन पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करना और आचरण) निर्देश, 2022 में दोहराया गया है।
आरबीआई ने आगे कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में देय न्यूनतम भुगतान की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन न हो।
बैंकिंग नियामक ने कहा कि यह कार्रवाई वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।