राशन कार्ड धारकों के लिए अब अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है और राशन डीलर को 25 जून तक हर हाल में ई-केवाईसी का काम पूरा करना होगा।
ई-केवाईसी से मृतक का नाम भी राशन कार्ड से हट जाएगा, जिससे राशन डीलर धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। विवाहित लड़की जो ससुराल चली गई है, उसका नाम भी हट जाएगा। ई-केवाईसी से कई खामियों से छुटकारा मिलेगा।
इस संबंध में शनिवार को सुबह नौ बजे बभनी राशन दुकान पर ब्लाक के 42 राशन डीलरों को ई-केवाईसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें ई-केवाईसी के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्ति निरीक्षक बभनी निर्मल सिंह, ब्लाक अवर अभियंता अरविंद कुमार तथा फूलकुंवर, शिवचंद, शिवपूजन, अयोध्या, रन बहादुर सिंह, रामदेव समेत दो दर्जन से अधिक राशन डीलर मौजूद रहे।
इस दौरान पूर्ति निरीक्षक निर्मल सिंह ने सस्ता राशन दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ई-केवाईसी कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि खाद्यान्न आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरती जाए।