नाबालिग पीड़िता बयान से मुकरी, रेप के आरोपी को मिली जमानत

07 10 2024 07 09 2024 Court 2379

चंडीगढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी की पहचान मनदीप कुमार निवासी मनीमाजरा के रूप में हुई है। वह करीब चार महीने तक जेल में रहे. मनीमाजरा थाने की पुलिस ने 22 मई को उसके खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उनकी ओर से पेश वकील आयुष सेठ और गौरव मेहता ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि आरोपी को फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में पीड़िता और उसकी मां ने गवाही दी है. दोनों कोर्ट में पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए हैं. इसलिए आरोपी को आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.

पुलिस ने भी जांच पूरी कर चालान पेश कर दिया है। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इससे पहले पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. उन्होंने बताया था कि 18 मई को वह अपने रिश्तेदारों से मिलने लुधियाना गई थीं. शाम को जब वह लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी.

आरोपी उसका अपहरण कर शहर से दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को करनाल से गिरफ्तार किया और उस वक्त पीड़िता भी उसके साथ थी.