रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, अश्लील टिप्पणी मामले में राहत की मांग

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पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (BeerBiceps) ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

👉 उन पर आरोप है कि उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के शो “इंडियाज गॉट लैटेंट” में आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की थीं।
👉 इस मामले में असम पुलिस ने उन्हें समन भेजा था।

इस केस में रणवीर इलाहाबादिया की ओर से उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और जल्द सुनवाई की मांग की।

हालांकि, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने केस को जल्द लिस्ट करने की बात कही।

कौन हैं अभिनव चंद्रचूड़?

अभिनव चंद्रचूड़ भारतीय कानूनी जगत के प्रतिष्ठित वकीलों में से एक हैं।

✔️ उनके पिता पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ रहे हैं।
✔️ उन्होंने अपनी पढ़ाई दुनिया के बेहतरीन लॉ स्कूल्स से की है –

  • स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ द साइंस ऑफ लॉ और मास्टर ऑफ द साइंस ऑफ लॉ।
  • हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM, जहां वे डाना स्कॉलर थे।
    ✔️ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमेरिकी लॉ फर्म गिब्सन, डॉन एंड क्रचर में बतौर एसोसिएट अटॉर्नी की थी।
    ✔️ भारत लौटने के बाद, वे वकालत के साथ-साथ कानूनी लेखन में भी सक्रिय हो गए।
    ✔️ उनकी चर्चित किताबें:
  • “Republic of Rhetoric: Free Speech and the Constitution of India”
  • “Supreme Whispers: Conversations with Judges of the Supreme Court of India (1980-1989)”

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पिता के CJI रहते सुप्रीम कोर्ट में पैरवी से किया था इनकार

जब डीवाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस थे, तब उनके बेटे अभिनव और चिंतन (जो खुद भी वकील हैं) ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से इनकार कर दिया था।

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद विदाई स्पीच में इसका जिक्र किया और कहा:

🗣️ “मैंने अपने बेटों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा- ‘डैड, हम सुप्रीम कोर्ट में बहस तब करेंगे जब आप पद से हटेंगे। अभी वहां प्रैक्टिस करके हम आपकी और अपनी साख पर सवाल क्यों उठने दें?’

👉 यह मेरे लिए गर्व की बात थी कि मेरे बच्चों ने इस पेशे में ईमानदारी बनाए रखी।”

रणवीर इलाहाबादिया केस में अब तक क्या हुआ?

📌 रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
📌 यह धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, इशारों या अन्य कृत्यों को अपराध मानती है।
📌 इसके अलावा, उन पर महिला की निजता भंग करने का भी आरोप लगाया गया है।

क्या कहा इलाहाबादिया के वकील ने?

🗣️ अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि असम पुलिस का समन अनुचित है और इलाहाबादिया को तुरंत राहत दी जानी चाहिए।

📌 इस पर CJI संजीव खन्ना ने कहा कि केस को दो-तीन दिनों में लिस्ट किया जाएगा।

अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और रणवीर इलाहाबादिया को राहत मिलती है या नहीं। 🔥🚨