रेलवे ने ट्रेन छूटने पर बनाए नए नियम, अब आप दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? जानिए नियम

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Train Ticket Rules: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि रेलवे यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूट जाना यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। ट्रेन छूट जाने पर सबसे पहला सवाल मन में टिकट रिफंड को लेकर आता है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या आप इस टिकट से दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। जानिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम।

क्या आप किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है, तो वह दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है। इस स्थिति में ट्रेन की कैटेगरी जैसे वंदे भारत, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस आदि भी मायने रखती है। हालांकि, अगर यात्री के पास आरक्षित टिकट है, तो ऐसी स्थिति में उसी टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में गलती से भी उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा न करें क्योंकि पकड़े जाने की स्थिति में आप पर जुर्माना लग सकता है।

रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें

ट्रेन छूट जाने पर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC ऐप में लॉग इन करें और TDR फाइल करें। आपको ट्रेन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने फाइल TDR का ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद टिकट दिखाई देगा, जिस पर आप TDR फाइल कर सकते हैं। अपना टिकट चुनें और फाइल TDR पर क्लिक करें। TDR का कारण चुनने के बाद TDR फाइल हो जाएगा। आपको 60 दिनों के अंदर रिफंड मिल जाएगा।

टिकट रद्द करने पर रिफंड कैसे प्राप्त करें

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले और 12 घंटे पहले कन्फर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल राशि का 25% तक काटा जाएगा। अगर आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 4 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट की आधी राशि यानी 50% काट ली जाएगी। वेटलिस्ट और आरएसी टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले कैंसिल कराना होगा, नहीं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।