रेलवे ने बदला लोअर बर्थ का नियम, अब यात्रियों को सफर में मिलेगा दोगुना आराम, यहां जानें डिटेल

रेलवे के नए नियम लोअर बर्थ सीट: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी ट्रेनों में सफर करते हैं। ज्यादातर यात्री अपर बर्थ की जगह लोअर बर्थ सीट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के दौरान सभी को यह सुविधा नहीं मिलती। अगर आप भी किसी बुजुर्ग के साथ यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उन्हें लोअर बर्थ मिले ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

अब यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे की ओर से बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

ट्रेन में बुजुर्गों को दी जाती है यह सीट

रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए कई नियम बनाए हैं। इससे उनकी यात्रा आसान हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ बुक की जा सकती है। IRCTC ने वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ के आसान आवंटन के बारे में जानकारी दी है।

रेलवे ने हाल ही में ट्वीट कर जानकारी दी थी कि लोअर बर्थ तभी उपलब्ध होती है, जब वह उपलब्ध होती है। वहीं, अगर आप रिजर्वेशन च्वाइस बुक के तहत टिकट बुक करते हैं, तभी बुकिंग के समय लोअर बर्थ अलॉट होती है, तो आपको लोअर बर्थ मिलेगी। हालांकि, अगर सीट उपलब्ध नहीं है, तो सीट उपलब्ध नहीं है।

यदि आप निचली बर्थ की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो पुरुष की आयु 60 वर्ष से अधिक तथा महिला की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

ट्रेन में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी ये सुविधा

अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे लोअर बर्थ में प्राथमिकता मिलती है। 45 साल या उससे ज़्यादा की महिलाओं को भी लोअर बर्थ में प्राथमिकता दी जाती है। वरिष्ठ नागरिक या महिलाएं लोअर बर्थ की सीट सिर्फ़ बुकिंग काउंटर या रिजर्वेशन ऑफ़िस से ही बुक करा सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद ही उनकी सीट कन्फर्म होगी।

यात्रा के दौरान टीटी आपकी सीट बदल सकता है

वहीं, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग या गर्भवती महिला को ऊपरी बर्थ का टिकट मिलता है, तो ट्रेन में मौजूद टीटी टिकट चेकिंग के समय उन्हें निचली बर्थ भी उपलब्ध करा सकता है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, साइड लोअर बर्थ पर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री को दिन के समय भी साइड अपर वाले यात्री को सीट देनी होगी। रेलवे के एक नियम के मुताबिक, अगर लोअर बर्थ पर पहले से ही आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) वाले दो यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो भी उन्हें बर्थ धारक को सीट देनी होगी।