रेलवे नियम: रेलवे स्टेशन पर यात्री न करें ये काम, पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना, जानिए रेलवे के नियम

रेलवे नियम: रेलवे नियम क्या हैं? ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री सुबह स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफार्म पर लगे नलों पर अपने दांत साफ करने लगते हैं और रात के खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी धोते हैं। इसके बाद हमने वहीं चाय-नाश्ता भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन परिसर में नल या अन्य जगहों (शौचालय को छोड़कर) में ब्रश करना और गंदे बर्तन धोना अपराध है। इस काम के लिए रेलवे आप पर जुर्माना भी लगा सकता है. आइए जानते हैं रेलवे के अजीबोगरीब नियम, जो आपके लिए हैं जरूरी।

रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार रेलवे परिसर में निर्धारित स्थानों के अलावा ब्रश करना, थूकना, शौच करना, बर्तन, कपड़े या अन्य कोई भी चीज धोना अपराध की श्रेणी में आता है। ये काम केवल निर्धारित स्थानों जैसे शौचालय आदि में ही किए जा सकते हैं। अगर रेलवे कर्मी आपको ये प्रतिबंधित कार्य करते हुए पकड़ लेते हैं, तो यात्री पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे में ऐसी हरकतों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

ये नियम भी जानिए

अगर आप ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी भी जगह कुछ लिखते या चिपकाते हैं तो रेलवे एक्ट के मुताबिक यह भी अपराध की श्रेणी में आता है. इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

अधिकतर यात्री चिप्स या अन्य चीजें खाने के बाद उसके रैपर को स्टेशन परिसर में खाली जगहों पर फेंक देते हैं. ये भी एक अपराध है. निर्धारित स्थान के अलावा किसी भी भरे या खाली रेलवे परिसर या डिब्बे में कूड़ा नहीं फेंका जा सकता।

इस संबंध में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि भारतीय रेलवे ने दांत साफ करने, बर्तन, कपड़े या अन्य चीजें धोने के लिए एक जगह तय कर रखी है. अगर कोई यात्री तय जगहों के अलावा किसी अन्य जगह जैसे प्लेटफॉर्म पर लगे नलों पर यह काम करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है. रेलवे का कॉमर्शियल विभाग समय-समय पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाता है.