रेलवे नियम: अब दिव्यांग व्यक्ति के साथी को भी रेल किराये में मिलेगी रियायत

Railway Rules 696x522.jpg

रेलवे नियम: रेलवे डिवीजन द्वारा दिव्यांगों को विशेष रियायत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा एक विशेष योजना के तहत 429 दिव्यांग व्यक्तियों को ये रियायत कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय ने बताया कि दिव्यांगों को रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की ओर से विशेष रियायती कार्ड बनाए जा रहे हैं। अप्रेल माह से शुरू की गई इस योजना में कोटा रेल मंडल ने अब तक 429 दिव्यांगों को रियायती कार्ड जारी किए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ परिचारकों को भी छूट

मालवीय ने बताया कि रेलवे रियायत कार्ड के माध्यम से दिव्यांग लाभार्थी को रेल किराए में रियायत मिलती है। इससे वे रेलवे रियायत के नियमों के अनुसार दिव्यांगता के अनुसार एक अटेंडेंट के साथ यात्रा कर सकते हैं। दिव्यांगों को यात्रा में होने वाली असुविधाओं से बचाने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आवेदन पत्र जमा करके रेलवे रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं

रियायत कार्ड ऑनलाइन दिखाई देगा

रेलवे द्वारा दिव्यांगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद रेलवे सॉफ्टवेयर में कन्सेशन कार्ड को अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद जब भी दिव्यांग यात्री टिकट के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने रेलवे कन्सेशन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। रेलवे कन्सेशन कार्ड सॉफ्टवेयर में दर्ज होते ही यात्री का पूरा विवरण मॉनिटर पर आ जाएगा और उसी आधार पर कन्सेशन टिकट बन जाएगा। यही व्यवस्था ई-टिकट के लिए भी लागू होगी।

ये दस्तावेज हैं जरूरी

दिव्यांग रेल रियायती कार्ड बनाने के लिए आवेदक को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, 2 फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और रियायती प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और इस कार्ड की वैधता पांच साल है।