रेलवे नियम: ट्रेन में अपर बर्थ पर सफर कर रहे हैं तो जान लें ये नियम, होगा फायदा
दिन में, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, साइड अपर बर्थ पर बैठा यात्री साइड लोअर बर्थ पर बैठ सकता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस प्रकार बैठने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह सोने का समय होता है और सभी यात्री अपनी-अपनी बर्थ पर सोते हैं।

दिन के समय, अगर साइड लोअर बर्थ पर कोई आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) यात्री नहीं है, तो साइड अपर बर्थ वाला यात्री साइड लोअर बर्थ पर बैठ सकता है। लोअर बर्थ पर बैठे यात्री को साइड अपर बर्थ वाले यात्री को भी अपनी बर्थ पर बैठने देना होगा।

रात में, सभी यात्रियों को अपनी बर्थ पर सोने की अनुमति होती है। इसलिए, साइड अपर बर्थ पर बैठा यात्री रात में साइड लोअर बर्थ पर नहीं बैठ सकता।

दिन के समय यदि कोई यात्री नीचे वाली बर्थ पर बैठे यात्री को बैठने नहीं देता है तो आप ट्रेन टिकट निरीक्षक (टीटीई) या रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आप ट्रैवल चार्टर के तहत शिकायत दर्ज करके अपनी समस्या के समाधान के लिए आधिकारिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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