रेलवे पेनल्टी नियम: रेल यात्री यात्रा के दौरान न करें इन नियमों का उल्लंघन, वरना होगी 1 साल की जेल और होगा जुर्माने का प्रावधान

रेलवे पेनल्टी नियम: दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई बेहतरीन नियम बनाए हैं। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं।

ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य है, ऐसा न करना रेलवे के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। आज हम आपको रेलवे के कुछ और ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पालन न करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है।

किस स्थिति में कितना जुर्माना?

  • अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के अनुसार उसे छह महीने तक की जेल या अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की न्यूनतम राशि 250 रुपये है, जिसमें यात्रा की दूरी के लिए टिकट की कीमत भी शामिल है।
  • मान लीजिए आपने स्लीपर कोच का टिकट लिया है और आप एसी कोच में यात्रा करते हैं। इस स्थिति में पकड़े जाने पर व्यक्ति को एसी कोच के किराए और स्लीपर कोच के किराए के बीच का अंतर चुकाना होगा। इसके अलावा टीटीई द्वारा अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो यात्रा के दौरान आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है। अगर आप टीटीई को अपना पहचान पत्र नहीं देते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट वाला व्यक्ति मान सकता है और आपसे जुर्माना वसूल सकता है।
  • अगर कोई शराब पीकर ट्रेन में यात्रा करता है या यात्रा के दौरान शराब पीता है तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा, इसके अलावा उस व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे छह महीने की जेल भी होगी।
  • यदि आप युवा हैं और बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए तो आपको न्यूनतम 250 रुपये जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क या दोनों देना पड़ सकता है।
  • भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अनुसार, बिना किसी उचित कारण के आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रोकने वाले को एक वर्ष तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • रेलवे के नियमों के अनुसार, किसी को भी ट्रेन में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट या अनुमति के रेलवे ट्रैक पार करता है या प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है।