रेल यात्री ध्यान दें! अब फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी भारी सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना, जानिए नियम

रेलवे सामान नियम:  फ्लाइट में जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यही कारण है कि फ्लाइट से यात्रा करने वाले कई लोग एयरपोर्ट पहुंचने से पहले घर से अपना सामान तौल लेते हैं, ताकि उन्हें वहां अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट की तरह ट्रेनों में भी अतिरिक्त सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ सकता है। सामान को लेकर रेलवे के नियम जानें और जुर्माने से बचें।

भारतीय रेलवे ट्रेनों में अतिरिक्त सामान ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चलाती है और ऐसे यात्रियों से जुर्माने के रूप में राजस्व भी वसूलती है। रेलवे ने हर श्रेणी के लिए सामान का वजन अलग-अलग तय किया है।

अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो एक यात्री 70 किलो तक सामान ले जा सकता है। इसके साथ 15 किलो की छूट मिल रही है. इसके अलावा अधिकतम बुकिंग कराने के बाद पार्सल वैन में 65 किलो सामान ले जाया जा सकता है.

इसी तरह सेकेंड एसी में 50 किलो के साथ 10 किलो की छूट है और 30 किलो की बुकिंग के बाद अतिरिक्त पार्सल वैन से ले जाया जा सकता है. थर्ड एसी या एसी चेयर कार में 40 किलो सामान के साथ 10 किलो की छूट है. आप पार्सल वैन में बुकिंग कराकर 30 किलो अपने साथ ले जा सकते हैं.

स्लीपर क्लास में 40 किलो के साथ 10 किलो अधिक सामान ले जाने की छूट है. बुकिंग के बाद आप 70 किलो अतिरिक्त सामान ले जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में 35 किलो के साथ 10 किलो अतिरिक्त सामान बुक कराकर 60 किलो अतिरिक्त सामान पार्सल वैन में ले जाया जा सकता है।

इस तरह लगाया जाता है ज्यादा सामान पर जुर्माना

भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा बिना बुक किया हुआ सामान ले जाता पकड़ा गया तो उसे बुक किए गए सामान की छह गुना कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाला यात्री 109 रुपये देकर इसे लगेज वैन में बुक कर सकता है। यदि यात्री बुक नहीं करता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना देना होगा।