Railway luggage Rules: ट्रेन में ले जा सकते हैं इतना सामान, ज्यादा सामान हुआ तो लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। आपने अक्सर लोगों को ट्रेनों में ढेर सारा सामान लेकर सफर करते हुए देखा होगा। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे में सामान ले जाने की भी एक सीमा होती है। यह सीमा वजन और साइज के आधार पर तय की गई है. इसके अलावा हर श्रेणी में सामान ले जाने के नियम भी अलग-अलग हैं। अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर डिब्बे में चढ़ता है तो रेलवे जुर्माना वसूलता है.

हर रेल यात्री को रेलवे के सामान संबंधी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा सामान है तो रेलवे उस सामान को ट्रेन के साथ लगे लगेज वैन में रखने की सुविधा भी देता है. ट्रेन टिकट बुक करते समय सामान भी बुक किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन पर स्थित पार्सल कार्यालय से टिकट बुक करने के बाद भी आप लगेज वैन में सामान रखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं।

इतना सामान आप अपने साथ ले जा सकते हैं

ट्रेन की अलग-अलग श्रेणी में यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान ट्रेन के डिब्बे में अपने साथ रख सकते हैं। स्लीपर क्लास में आप अपने साथ 40 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। एसी टू टियर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्ट क्लास एसी में यात्री अपने साथ 70 किलो तक सामान कोच में ले जा सकते हैं. इससे अधिक सामान पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाता है।

100 सेमी. X 60 सेमी. एक्स 25 सेमी. यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ट्रंक, सूटकेस और (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के बक्से ले जाने की अनुमति है। ट्रंक, सूटकेस व बक्सा निर्धारित साइज से अधिक होने पर उन्हें लगेज वैन में ही रखना होगा.

इन चीजों पर है प्रतिबंध

ट्रेन में किसी भी तरह के ज्वलनशील और बदबूदार पदार्थ समेत कई तरह के सामान ले जाने पर प्रतिबंध है. आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस सिलेंडर, मृत मुर्गियां, एसिड आदि प्रतिबंधित हैं। यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान कोई प्रतिबंधित वस्तु ले जा रहा है तो उस यात्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।