राहुल-प्रियंका ने अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों की मदद से वायनाड में जीत हासिल की: सीपीएम नेता

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वायनाड: सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य ए विजयराघवन ने केरल के वायनाड में दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सांप्रदायिक अल्पसंख्यक ताकतों के कारण वायनाड लोकसभा सीट जीती है. पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड से दो नेता चुने गए, किसके समर्थन से उन्हें जीत मिली? यह समर्थन साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक गठबंधन का था, जिसके समर्थन के बिना जीत संभव नहीं थी। सीपीआईएम नेता के इस बयान पर बाद में कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी. 

वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने सीपीआई के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास को चार लाख से ज्यादा वोटों से हराया. इससे पहले, राहुल गांधी भी प्रियंका से पहले इसी सीट से जीते थे लेकिन उन्होंने अपनी बहन प्रियंका के लिए सीट खाली कर दी और हाल ही में उपचुनाव हुआ जिसमें प्रियंका ने जीत हासिल की। वायनाड में सीपीआईएम नेता विजयराघवन ने अब आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों ने भाग लिया था। वह प्रचार भी कर रहे थे और समर्थन भी कर रहे थे. उनके बिना इस सीट से राहुल के बाद प्रियंका की जीत संभव नहीं थी. 

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह दुखद है कि सीपीएम पोलित ब्यूरो का एक सदस्य इस तरह का बयान दे रहा है. केरल में संघ परिवार को खुश करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रमेश चेन्निथला ने कहा कि सीपीआईएम को विजयराघवन को पार्टी से निकाल देना चाहिए. वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के युवा संगठन ने सीपीआईएम नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है. 

वहीं प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव हारने वाली बीजेपी नेता नव्या हरिदास केरल हाई कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रियंका गांधी के चुनाव को चुनौती दी है. यह भी दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी है. प्रियंका गांधी ने संपत्ति समेत कुछ जानकारियां छिपाई हैं. मैंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से भी शिकायत की लेकिन मेरी आशा के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस अर्जी पर अगले साल जनवरी महीने में सुनवाई हो सकती है. इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह अर्जी सस्ती पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है, कोर्ट को इसे रद्द कर जुर्माना लगाना चाहिए.