बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें! अब इस मामले में 26 जुलाई को कोर्ट में पेशी होगी

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राहुल गांधी मानहानि मामला : उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार (26 जुलाई) को सुल्तानपुर एमपी/विधान कोर्ट में पेश होंगे. अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 26 जुलाई तय की थी. जज ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर राहुल 26 जुलाई को शारीरिक रूप से पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मानहानि के एक मामले में 2 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी लेजिस्लेटिव कोर्ट में पेश होना था. राहुल के वकील ने संसद में व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्हें पेश होने से मना कर दिया. जिसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया.

राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है-वकील

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला का कहना है कि सुल्तानपुर की मप्र विधान अदालत गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले की सुनवाई कर रही है. चूंकि कर्नाटक में दिया गया बयान यहां सुना जा रहा है. इस बीच, राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया है।

मामले के बारे में और जानना चाहते हैं?

साढ़े पांच साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इस बयान से दुखी होकर बीजेपी के सुल्तानपुर जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया. राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अमेठी में अपनी ‘भारत जोको न्याय यात्रा’ रोक दी थी और इस मामले में एमपी-विधायक अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने उस समय उन्हें जमानत दे दी थी।

दोषी पाए जाने पर कितनी होगी सज़ा?

बीजेपी नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.