सावरकर पर आपत्तिजनक भाषण के मामले में राहुल गांधी को समन

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मुंबई: विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी द्वारा एक सार्वजनिक सभा में स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर निर्भय फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेन्द्र भुटाडा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी को समन जारी किया है. .

2022 में हिंगोली में आयोजित एक जनसभा में राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया था. इस पर निर्भया फाउंडेशन ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में केस दायर किया था. कोर्ट में सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों को लेकर सबूत पेश किये गये. गांधी ने जिस तरह से आपत्तिजनक भाषण दिया उसमें बीजेपी पार्टी का जिक्र किया गया. अदालत ने कहा, जब सावरकर थे तब यह पार्टी अस्तित्व में नहीं थी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जानकारी जानने के बाद सबूतों के आधार पर राहुल गांधी को तलब किया है. कोर्ट ने समन के आदेश में कहा कि किसी देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण मानहानिकारक माना जाता है.