राहुल गांधी नागरिकता निर्णय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विपक्षी नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश उस याचिका पर दिया गया है जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास भी ब्रिटेन की नागरिकता है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय एस. विग्नेश शिशिर की अर्जी पर अंतरिम आदेश देते हुए सरकार को 19 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इसलिए गांधी ने एक ही समय में भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की नागरिकता होने का दावा करते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।
आवेदक के पास प्रमाण
सबूत पेश करते हुए आवेदक ने कहा, ‘कुछ जानकारी के लिए आवेदन करते समय, मुझे यूके सरकार की ओर से एक ईमेल के जरिए जवाब दिया गया। इस ईमेल से साफ पता चलता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं. यूके कानून की सुरक्षा के हिस्से के रूप में, यूके सरकार राहुल गांधी की मंजूरी के बिना पूरी जानकारी जारी नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराकर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए.
गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में भी शिकायत
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला लेने के बाद अंतिम फैसला सुनाएगा.