रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के बीच धन जुटाने के प्रयास में अमीरों पर कर बढ़ाने के लिए आज एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि यह बिल दो दिन पहले संसद में पास हो गया था.
विधेयक में 24 लाख रूबल ($27,500) तक की आय पर 13 प्रतिशत कर का प्रावधान है । हालांकि, इससे अधिक आय पर टैक्स की दर बढ़ जाएगी. पांच करोड़ रूबल ( $5,73,000 ) से अधिक की आय पर अधिकतम कर की दर 22 प्रतिशत होगी .
पुतिन ने कहा है कि टैक्स बढ़ोतरी का असर देश की 3.2 फीसदी से ज्यादा आबादी पर नहीं पड़ेगा. इस बिल में कंपनी इनकम टैक्स को 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने का भी प्रावधान है.
करों में इस वृद्धि से 2025 में सरकारी राजस्व में 2.6 ट्रिलियन रूबल ($29 बिलियन) की वृद्धि होगी।
गौरतलब है कि साल 2000 में 13 फीसदी टैक्स लागू किया गया था. इस बार पुतिन पहली बार चुनाव जीते.
2021 में टैक्स नियम बदले गए. जिसके मुताबिक 50 लाख रूबल से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर 15 फीसदी टैक्स लगाया गया.