भतीजे की हत्या में पंजाबी को उम्रकैद की सजा, 16 साल तक नहीं मिलेगी पैरोल

 एडमॉन्टन की एक अदालत ने पत्नी को घायल करने और भतीजे की हत्या के मामले में गमदुर बरार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के दौरान बरार को 16 साल तक पैरोल नहीं मिल सकेगी. बराड़ को पुलिस ने 7 मई 2021 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सितंबर, 2023 में कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी पाया.

जानकारी के मुताबिक, बराड़ ने भारी ट्रैफिक वाली व्यस्त सड़क पर अपनी पत्नी और भतीजे पर गोली चला दी. उन्हें हत्या और इरादे से बंदूक चलाने का दोषी ठहराया गया था। इस हमले में उनकी पत्नी का भतीजा हरमनजोत सिंह भठल (19) मारा गया.

कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि घटना के वक्त गमदुर बरार डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन कोर्ट ने इस घटना को क्रूर और लोगों में डर पैदा करने वाला बताया, इस दौरान एक 19 साल के लड़के की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई इस घटना से पहले बरार ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी थी. पुलिस ने उनसे कुछ देर इंतजार करने को कहा था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद गमदुर बरार ने अपनी पत्नी की कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं. अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि यह घटना गुस्से में हुई थी जब गमदुर बराड़ ने अपनी पत्नी का पीछा किया और उसे मारने की कोशिश की जिसमें उसके युवा भतीजे की मौत हो गई।