Punjab News : कोर्ट का बड़ा फैसला ,खडूर साहिब के MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को 1 साल की सजा

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News India Live, Digital Desk: पंजाब की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के एक विधायक को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। खडूर साहिब विधानसभा सीट से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तीन साल पुराने एक मामले में तरनतारन की अदालत ने एक साल की सश्रम कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

क्या था वो 3 साल पुराना मामला?

यह मामला साल 2021 का है, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मनजिंदर सिंह लालपुरा आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर सक्रिय थे। उस समय तरनतारन मार्केट कमेटी के सचिव के तौर पर पवन कुमार नाम के एक अधिकारी तैनात थे।

आरोप था कि विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मार्केट कमेटी के दफ्तर में घुसकर सचिव पवन कुमार के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड को भी फाड़ दिया। इस घटना के बाद सचिव पवन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मनजिंदर सिंह लालपुरा और उनके साथियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था।

अदालत ने क्या कहा?

यह केस पिछले तीन साल से अदालत में चल रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच के बाद, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरप्रीत कौर की अदालत ने मनजिंदर सिंह लालपुरा को इस मामले में दोषी पाया। अदालत ने उन्हें एक साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हालांकि, सजा का ऐलान होने के तुरंत बाद विधायक लालपुरा को अदालत से जमानत भी मिल गई। अब उनके पास इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प है।

यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी का विधायक ही क्यों न हो। अब देखना यह होगा कि इस फैसले का विधायक लालपुरा के राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ता है।