आरटीआई अधिनियम 2005: पंजाब सरकार पर जानबूझकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आप सरकार को राज्य के आम लोगों की शिकायतों की कोई परवाह नहीं है।
बाजवा ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब राज्य सूचना आयोग में पिछले कई महीनों से सूचना आयुक्त के 10 पद खाली पड़े हैं. इससे प्रदेश भर में जानकारी चाहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार, आवेदक को आवेदन करने के एक महीने के भीतर आवश्यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जब से प्रदेश में आप सरकार आई है, आवेदकों को 1100 दिन बाद भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाजवा ने पूछा कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालते समय लोगों से वादा किया था।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि जिस तरह से आप सरकार व्यवहार कर रही है, उससे स्पष्ट है कि वह नहीं चाहती कि पंजाब के लोगों को ”झाड़ू पार्टी” के भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों के बारे में पता चले। आप सरकार ने लंबे समय से अपना दमनकारी प्रशासन जारी रखा है।
उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में आरटीआई कानून पारित किया था, तब भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी. इसे भारतीय इतिहास में प्रमुख सुधारों में से एक माना जाता है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई अधिनियम की शर्तों के तहत “सार्वजनिक प्राधिकरण” (एक सरकारी निकाय या “राज्य का साधन”) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है।