विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति और सास को सजा

जयपुर, 5 अप्रैल (हि.स.)। शहर की महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने विवाहिता को प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति गिर्राज मीणा और उसकी मां भोली देवी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में बढोतरी हो रही है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि परिवादी कालूराम मीणा ने 28 सितंबर, 2021 को महिला थाना, जयपुर उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी मीनू की शादी वर्ष 2015 में अभियुक्त गिर्राज के साथ हुई थी। जिसका वर्ष 2020 में गौणा कर दिया था। इसके बाद उससे ससुराल वाले मीनू को आए दिन परेशान करने लगे और कम दहेज लाने के लिए प्रताडित करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आज उसे फोन पर जानकारी दी गई की उसकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वह वहां पहुंचा तो बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही उसका शव नीचे उतार लिया और फंदा हटा दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से किसी तरह की प्रताडना नहीं की गई थी। मीनू ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।