Property Tax Rules: इस राज्य में बदल गए प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के नियम, 1 जुलाई से लागू होंगे नियम

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति कर भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। MCD ने कर भुगतान को लेकर नया नियम 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया है। चेक ‘बाउंस’ के मामलों को देखते हुए वह 1 जुलाई से चेक के जरिए संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगी। MCD ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम से करना होगा।

आप संपत्ति कर का भुगतान कैसे कर सकते हैं?

निकाय ने कहा कि चेक बाउंस से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण जुलाई से इस माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। एमसीडी ने संपत्ति मालिकों और खाली जमीनों और इमारतों के कब्जेदारों से वर्ष 2024-25 के लिए कर का भुगतान करने और 30 जून से पहले एकमुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट पाने की भी अपील की है।

संपत्ति मालिक कर भुगतान के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली जमीनें संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।