पब्लिक प्रोविडेंट फंड: सुरक्षित निवेश में विश्वास रखने वाले लोग अगर लंबी अवधि में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए पीपीएफ एक बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम में सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होता है। फिलहाल इस स्कीम पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
इसके अलावा यह स्कीम तीन तरह से टैक्स बचाने वाली है। इसमें आप निवेश, ब्याज/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इन सभी खूबियों की वजह से इस स्कीम को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन इस स्कीम से जुड़ी ऐसी जानकारी भी है, जो शायद आपको नहीं पता होगी। इसके बारे में यहां जानें-
मैच्योरिटी के बाद पैसा न निकालें तो भी मिलेगा ब्याज
पीपीएफ स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी इस खाते से पैसे नहीं निकाल पाते हैं, तो परेशान न हों। इस स्थिति में भी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, आपको उस जमा रकम पर सरकार की तरफ से ब्याज का लाभ भी मिलता है। यह ब्याज पीपीएफ की गणना के अनुसार दिया जाता है, जबकि टैक्स छूट भी लागू रहती है।
इस स्थिति में निवेशक जब चाहें अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। वे चाहें तो पूरी रकम निकाल सकते हैं और अगर भविष्य में ब्याज दरों का लाभ उठाना चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ रकम निकाल कर बाकी रकम खाते में जमा रख सकते हैं। जमा की गई रकम पर ब्याज दरों का लाभ मिलता रहेगा।
आप योगदान के साथ विस्तार भी कर सकते हैं
अगर आप पीपीएफ की ब्याज दरों का बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं और इस स्कीम से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आप स्कीम में योगदान जारी रखते हुए अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं। आप इस एक्सटेंशन को जितनी बार चाहें उतनी बार करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में होता है। मतलब अगर आप एक बार एक्सटेंड कराते हैं तो यह सीधे 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा।
विस्तार की विधि क्या है?
अगर आप योगदान को बरकरार रखते हुए पीपीएफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होगी जहां आपका खाता है। यह एप्लीकेशन आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले देनी होगी और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा करना होगा जहां पीपीएफ अकाउंट खोला गया है।