PPF और SSY खाताधारकों को 31 मार्च से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो बंद हो सकता है खाता

पीपीएफ और एसएसवाई खाताधारक: मार्च महीने का पहला सप्ताह बीतने को है। यह महीना वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आखिरी महीना है. इसके बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. नए वित्तीय वर्ष से पहले आपको कुछ काम जरूर निपटाने होंगे. अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी योजनाओं में निवेश किया है तो 31 मार्च तक इसमें न्यूनतम राशि जमा कर दें, अन्यथा आपका खाता बंद (निष्क्रिय) हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बंद खाते को बाद में दोबारा नहीं खोल सकते, लेकिन इसके लिए आपको अनावश्यक जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि यह काम समय पर पूरा कर लिया जाए.

पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि को लेकर क्या हैं नियम?

पीपीएफ में सालाना कम से कम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं। न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर आपका खाता बंद कर दिया जाता है. अगर ये खाते बंद हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा खोलने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम राशि (पीपीएफ के लिए 500 रुपये और सुकन्या के लिए 250 रुपये) + 50 रुपये डिफॉल्ट शुल्क हर साल के आधार पर जमा करना होगा।

यानी अगर आप दो साल तक पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको दो साल के मिनिमम बैलेंस और 50 रुपये प्रति साल के हिसाब से दो साल तक 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते बंद होने की स्थिति में आप न तो इनसे आंशिक निकासी कर पाएंगे और न ही पीपीएफ पर लोन सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।

PPF और SSY पर कितना ब्याज?

आपको बता दें कि फिलहाल पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा रकम पर 7.1 फीसदी और सुकन्या समृद्धि खाते पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. पीपीएफ स्कीम में रिटर्न, मैच्योरिटी रकम और ब्याज तीनों पर इनकम टैक्स छूट मिलती है. खाते 15 साल के लिए खोले जा सकते हैं, जिसे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। जबकि सुकन्या समृद्धि खाते में आयकर अधिनियम 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों खाते डाकघर या बैंक की अधिकृत शाखा में खोले जा सकते हैं। एसएसवाई खाता बालिका के जन्म के बाद उसके 10 वर्ष की होने से पहले खोला जा सकता है।