Post Office स्कीम: टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम में करें निवेश, जानें किन योजनाओं पर नहीं मिलता टैक्स लाभ

नई दिल्ली। निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस काफी लोकप्रिय हो गया है. उनकी कई योजनाओं में टैक्स बेनिफिट मिलता है. निवेशक आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाओं में टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाता है. कई निवेशकों को इसकी जानकारी नहीं है. आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की उन योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनमें टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है।

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र

महिला सम्मान बचत पत्र छोटी बचत है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम में निवेशक 2 साल के भीतर 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. निवेश राशि पर 7.5 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है. यह योजना कर मुक्त नहीं है. इसका मतलब है कि आयकर की धारा 80सी के तहत कोई कर लाभ नहीं है।

राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना

निवेशकों को पोस्ट ऑफिस की राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना भी पसंद है। इस योजना में 6.7 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। इसमें अगर आप 1 से 3 तक निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है.

5 साल से ज्यादा के निवेश पर आप इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

डाकघर मासिक आय योजना

इस योजना में आपको रिटायरमेंट के बाद भी आय मिलती है। इसी वजह से यह योजना काफी लोकप्रिय है. यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है. कृपया ध्यान दें कि डाकघर मासिक आय योजना में कोई कर लाभ नहीं है।

किसान विकास पत्र योजना

किसान विकास पत्र योजना में निवेशक को 7.50 फीसदी ब्याज मिलता है. इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है. कई निवेशक इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं है। हालांकि, इस स्कीम में भी निवेशक को टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है.