Post Office स्कीम: पोस्ट ऑफिस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतरीन स्कीम, रिटर्न के साथ मिलती है टैक्स छूट की भी सुविधा

डाकघर बचत योजनाएं: डाकघर की बचत योजनाओं में से एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत खास है। जी हां, यह पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग निवेश कर सकते हैं। एक तरफ, यह अधिक रिटर्न देता है और दूसरी तरफ, इसमें जमा किए गए पैसे पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद भी आप चाहें तो इस स्कीम को एक बार अगले तीन साल के लिए बढ़ा सकते हैं.

कौन खोल सकता है खाता

60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, खाता केवल व्यक्तिगत क्षमता या जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। यहां ध्यान रखें, संयुक्त खाते में जमा की गई पूरी राशि केवल पहले खाताधारक को ही देय होगी। इसमें 55-60 वर्ष की आयु के वे सेवानिवृत्त लोग भी खाता खोल सकते हैं जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुना है। इतना ही नहीं, 50 वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर निवेश करने पर खाता खोल सकते हैं।

निवेश सीमा और कर छूट

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें आप 1000 रुपये के गुणक में निवेश कर सकते हैं। हां, इस योजना में आप अपने द्वारा खोले गए सभी खातों में 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा जमा करते हैं तो वह रकम आपको तुरंत लौटा दी जाएगी. इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभों के लिए पात्र हैं। इसका मतलब है कि आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

ब्याज दर या रिटर्न

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में फिलहाल 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर ऑफर की जा रही है. ब्याज तिमाही आधार पर देय है और जमा की तारीख से 31 मार्च/30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर तक लागू है। यदि खाताधारक द्वारा तिमाही देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज को उसी डाकघर या ईसीएस में बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से निकाला जा सकता है। एक और बात, यदि सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है तो ब्याज कर योग्य है और भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाता है। हां, यदि फॉर्म 15जी/15एच जमा किया गया है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

खाता कब बंद किया जा सकता है

डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खाता खोलने की तारीख से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाते पर मृत्यु की तारीख से डाकघर बचत खाता दर पर ब्याज मिलेगा। यदि पति या पत्नी संयुक्त धारक या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है, तो खाते को परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है, यदि पति या पत्नी एससीएसएस खाता खोलने के लिए पात्र हैं और उनके पास कोई अन्य एससीएसएस खाता नहीं है।