पीएम सुरक्षा बीमा योजना: 20 रुपये सालाना प्रीमियम देकर पाएं 2 लाख रुपये का बीमा, जानें कैसे उठाएं लाभ

भारत में दुर्घटना बीमा: महंगाई के इस दौर में हर किसी के पास बीमा होना ज़रूरी है। सोचिए, अगर अचानक कोई बीमारी या दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? अस्पताल का खर्च, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च… सब कुछ धुंए में उड़ जाएगा। ऐसे समय में बीमा पॉलिसी आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। यह बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, चोरी या अन्य अनिश्चित घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से आपकी रक्षा करती है। इसमें आप बीमा कंपनी को प्रीमियम के तौर पर छोटी-छोटी रकम जमा करते हैं और बदले में कंपनी आपको मुश्किल समय में आर्थिक मदद देती है।

अगर हम कहें कि आप सालाना सिर्फ 20 रुपये देकर 2 लाख रुपये का बीमा कवर पा सकते हैं, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। केंद्र सरकार ने मई 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? साथ ही, इसकी पात्रता और पूरी प्रक्रिया क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित दुर्घटना बीमा योजना है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होता है और दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का कवर दिया जाता है। इसके अलावा आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।

हालांकि, आत्महत्या से संबंधित मौतों को इससे बाहर रखा गया है। साथ ही, आंशिक विकलांगता जो पूर्ण नुकसान का कारण नहीं बनती है, यानी अस्थायी विकलांगता को भी इस बीमा कवर से बाहर रखा गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने के लिए देश का कोई भी पात्र नागरिक इससे जुड़े बैंकों या बीमा कंपनियों के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है। कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिसी लेने की सुविधा भी देते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से दिए गए टोल-फ्री नंबरों पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर भी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्या लाभ हैं?

यह योजना हर साल नवीकरणीय दुर्घटना और मृत्यु बीमा कवर प्रदान करती है।

वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति व्यक्ति है।

ग्राहक के बैंक खाते से स्वचालित प्रीमियम कटौती।

ग्राहकों के पास योजना को वार्षिक रूप से नवीनीकृत करने या दीर्घकालिक नामांकन चुनने का विकल्प है।

भुगतान किये गये प्रीमियम पर धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट का लाभ उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दावा प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए, बीमाधारक या नामित व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद बैंक को सूचित करना होगा। दावा फॉर्म, एफआईआर और मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज 30 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए। इसके बाद बैंक मामले को सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी को भेज देता है। इसका उद्देश्य 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास बचत खाता है। केवाईसी के लिए आधार कार्ड प्राथमिक दस्तावेज है। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आवेदन पत्र के साथ इसकी एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी। यह योजना न्यूनतम दस्तावेज के साथ आसान पंजीकरण या सदस्यता की अनुमति देती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 432.9 मिलियन लोग शामिल

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्र ने फरवरी 2024 तक पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत दायर 96.55 प्रतिशत दावों का निपटारा कर दिया है और कुल 2,610 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या विकलांगता को कवर करने वाली पीएम सुरक्षा बीमा योजना ने मई 2015 में लॉन्च होने के बाद से फरवरी 2024 तक लगभग 173,000 दावों का निपटारा किया है। वर्तमान में, यह योजना देश में 432.9 मिलियन लोगों को कवर करती है।