PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए सुरक्षा कवच

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केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने का मौका देती है। इस योजना में रबी और खरीफ दोनों फसलों का बीमा बेहद कम प्रीमियम पर कराया जा सकता है। खास बात यह है कि किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।

कैसे मिला किसान को फायदा?

महाराष्ट्र के एक प्याज उत्पादक किसान श्रेयस तुकाराम ने 5 एकड़ की प्याज की फसल का बीमा कराया था। पिछले साल अप्रत्याशित बारिश के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, लेकिन पीएम फसल बीमा योजना के तहत उन्हें 60,000 रुपये का मुआवजा मिला। श्रेयस तुकाराम ने कहा कि हालांकि यह राशि नुकसान की पूरी भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन बुवाई की लागत निकल गई और भारी घाटे से बचाव हुआ।

महाराष्ट्र में बढ़ती योजना की लोकप्रियता

महाराष्ट्र में पीएम फसल बीमा योजना का दायरा तेजी से बढ़ रहा है।
2019-20 में केवल 45,000 हेक्टेयर फसल का बीमा किया गया था, जबकि 2024-25 में यह बढ़कर 7.43 लाख हेक्टेयर हो गया।
सरकार द्वारा मामूली प्रीमियम चार्ज करने से किसानों का भरोसा बढ़ा है।
2023 से महाराष्ट्र में किसानों को केवल 1 रुपये का प्रीमियम देना होता है।

महाराष्ट्र: प्याज उत्पादन में सबसे आगे

देश में 34% से अधिक प्याज उत्पादन महाराष्ट्र में होता है।
नासिक डिवीजन प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र है।
पिछले 5 में से 4 सीजन में अत्यधिक बारिश से किसानों को नुकसान हुआ।
2023 में भारी बारिश के कारण खरीफ और रबी दोनों फसलें प्रभावित हुईं।
इस स्थिति में किसानों को सबसे अधिक राहत फसल बीमा से ही मिली।

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें?

ऑनलाइन आवेदन:
PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmfby.gov.in
 आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन करें।

ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटी या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आवेदन करें।
 आवेदन फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर करना जरूरी है।

बीमा प्रीमियम दरें

  • खरीफ फसलों के लिए: 2%
  • रबी फसलों के लिए: 1.5%
  • व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए: अधिकतम 5%

बाकी की बीमा राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। यह योजना 2016 के खरीफ सीजन से शुरू की गई थी और अब तक कई किसानों को आर्थिक सुरक्षा दे चुकी है।