जयपुर, 18 मई (हि.स.)। मेट्रो-प्रथम की सीएमएम कोर्ट ने जेके लोन अस्पताल से प्लाज्मा बैग चोरी करने के आरोपित लैब टैक्निशयन किशन सहाय कटारिया को 25-25 हजार रुपये के जमानत-मुचलकों पर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किए जाने योग्य है और ऐसे में मामले के गुणावगुण पर कोई भी टिप्पणी किए बिना आरोपित को जमानत दिया जाना उचित होगा।
आरोपित के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने कहा कि मामले में एफआईआर 6 मई को दर्ज हुई थी और उसकी गिरफ्तारी 11 मई को हुई है। मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर लिया है और उससे कोई बरामदगी नहीं है। वह अस्पताल में राजकीय कर्मचारी था और उसके आला अधिकारी डॉ. सत्येन्द्र सिंह से अनबन व वैचारिक मतभेद थे। ऐसे में उसके खिलाफ अफसर ने ही मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का पत्र लिखा था और मामले में मीडिया के दवाब में एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। कोर्ट ने उसकी दलीलों से सहमत होकर उसे जमानत दे दी।