प्रयागराज, 18 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के सहादतपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम के ऊपर हाई वोल्टेज विद्युत तार जाने से मरीजों व कर्मचारियों के जीवन के खतरे को देखते हुए नर्सिंग होम बंद करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर शासकीय अधिवक्ता को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया है और याचिका को सुनवाई हेतु 23 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता एस के सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 18 सितम्बर 23 को उनके दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। वह 21 सितम्बर से 23 सितम्बर तक वंदना नर्सिंग होम सादतपुर में भर्ती थे। 22 सितम्बर को अस्पताल की छत पर टहल रहे थे कि रेलिंग छूने के कारण बिजली का जोरदार झटका लगा। ऊपर देखा हाईटेंशन बिजली का तार गया है। जिसमें से आवाज आ रही थी।
पूछने पर यह भी पता चला कि रिहायशी भवन में नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। यदि इसे बंद नहीं किया गया तो मरीजों सहित कर्मचारियों के जीवन को खतरा हो सकता है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।