नई दिल्ली। जैसे ही कोई व्यक्ति नौकरी करना शुरू करता है, उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा उसके पीएफ अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है। इस पैसे को लंबे समय तक निवेश करने पर रिटायरमेंट पर ब्याज के साथ वापस मिल जाता है।
हालांकि, कभी-कभी किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट से पहले भी अपने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि को केवल कुछ स्थितियों में ही वापस प्राप्त किया जा सकता है-
नियमों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि तीन स्थितियों में निकाली जा सकती है-
यदि आप 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो आपको अपना पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है।
किसी भी स्थिति में यदि कोई कामकाजी व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसे दो महीने तक बेरोजगार रहने पर पैसा मिल सकता है।
यदि किसी कार्यरत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो यह धनराशि वापस प्राप्त की जा सकेगी।
इन स्थितियों के अलावा भी व्यक्ति अपनी कुछ बड़ी जरूरतों के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है। हालांकि, इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं।
शादी के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार, कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति परिवार में शादी के लिए यह पैसा निकाल सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। शादी के लिए पीएफ का पैसा कुछ शर्तों के साथ निकाला जा सकता है।
कितने समय बाद निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
पीएफ का पैसा निकालने के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी करना जरूरी है।
पीएफ का कितना पैसा निकाला जा सकता है?
वेतनभोगी व्यक्ति विवाह के लिए पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकता। कोई व्यक्ति पीएफ से ब्याज सहित कर्मचारी अंशदान का केवल 50% ही निकाल सकता है।
किसकी शादी के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
कोई व्यक्ति अपनी शादी के खर्च के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है। हालांकि, अगर व्यक्ति के घर में शादी है तो भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है।