PF Withdrawal Rules: PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब एक बार में निकाल सकेंगे इतना पैसा, सरकार ने बदले नियम

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PF Withdrawal Latest News: अगर आप प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने PF निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशदाता हैं और कोई पारिवारिक इमरजेंसी है तो आप अपने PF खाते से पहले से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने ईपीएफ खाताधारकों को राहत दी है और कुछ नियमों में ढील भी दी है। इसके तहत अगर कर्मचारी नई नौकरी के शुरुआती छह महीने के भीतर नौकरी छोड़ देता है तो पीएफ खाते से पैसे निकालने की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा- पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पीएफ अंशधारक शुरुआती छह महीने में भी पैसे निकाल सकते हैं। यह उनका पैसा है। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने पीएफ से जुड़े नए अपडेट का संकेत देते हुए कहा कि सरकार अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की भी योजना बना रही है। आपको बता दें कि ईपीएफओ फिलहाल पीएफ खाताधारकों को जमा पैसे पर 8.25 फीसदी ब्याज दे रहा है।

पीएफ का पैसा कैसे निकालें?

1. चिकित्सा उपचार, शिक्षा या परिवार से संबंधित आपातकालीन स्थितियों को आमतौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा स्वीकार किया जाता है।

2. ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं और अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें।

3. लॉग इन करने के बाद, ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘दावा (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)’ चुनें।

4. इसके बाद, आगे बढ़ने से पहले अपने व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार लिंक और KYC विवरण अपडेट हैं।

5. आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 चुनें और सूची से निकासी का कारण चुनें।

6. सबमिट करने के बाद, आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। दावे को प्रमाणित करने के लिए इस OTP को दर्ज करें।

7. दावा प्रस्तुत करने के बाद, आप ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब में ‘दावा स्थिति ट्रैक करें’ विकल्प के अंतर्गत अपने दावे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

8. आमतौर पर ईपीएफओ द्वारा 7-10 कार्य दिवसों के भीतर आपके पंजीकृत बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित कर दिया जाता है।