PF Claim: EPFO ​​का ऐलान..! अब EPFO ​​में क्लेम करने के इतने दिनों बाद मिलेगा पैसा

EPFO: कई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते से निकासी के दावे के लिए आवेदन करने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने ईपीएफओ की सोशल मीडिया साइट पर अपनी समस्या व्यक्त की कि उनके ईपीएफ खाते से पैसे निकालने का दावा करने के बाद भी उन्हें उनके दावे के बारे में अपडेट नहीं किया गया है।

ईपीएफओ ने कहा- क्लेम मिलने में 20 दिन लगते हैं

कुछ ईपीएफ सदस्यों ने ईपीएफओ का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सवाल और शिकायतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कीं। ईपीएफओ ने पैसे निकालने के क्लेम से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब भी दिए. ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल पर कहा गया कि प्रिय सदस्य, आम तौर पर दावे का निपटान करने या पीएफ का पैसा जारी करने में 20 दिन लगते हैं।

यदि 20 दिन के अंदर न मिले तो यहां शिकायत करें

यदि व्यक्तियों के दावे का निपटान 20 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो उन्हें ईपीएफओ के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ईपीएफओ ने एक ईपीएफ ग्राहक के ट्वीट के जवाब में कहा: प्रिय सदस्य, कृपया अपनी शिकायत http://epfigms.gov.in पर दर्ज करें और आप अपनी शिकायत की स्थिति http://epfigms.gov.in पर ट्रैक कर सकते हैं।

 

 

 

एक ने लिखा कि 17 दिन बाद भी दावा अभी भी प्रक्रिया में है। उन्होंने पहले कभी डिजिटल सेवाओं को इतनी धीमी गति से नहीं देखा। इस पर ईपीएफओ ने कहा है कि प्रिय सदस्य, आम तौर पर किसी दावे का निपटान करने या पीएफ राशि जारी करने में 20 दिन लगते हैं। आप अपने दावे की स्थिति और अस्वीकृति का कारण देख सकते हैं।