नई दिल्ली,15 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मई को लीना की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी थी और अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश यानी जुलाई में करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को लीना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि लीना ने दिल्ली हाई कोर्ट में 14 मई को जमानत याचिका दायर की थी और 20 मई को नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दो साल आठ महीने से जेल में बंद है और चाहती है कि कोर्ट आते ही आदेश मिल जाए।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट लीना की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को लीना की जमानत याचिका खारिज की थी। उसके बाद लीना ने दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
4 दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लीना मारिया समेत आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।
ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कारें जब्त की गई थीं। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है।