दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन वाली याचिका खारिज

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नैनीताल, 03 अगस्त (हि.स.)। हाई कोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में राज्य के डायट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सोनम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। जिसे राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने राज्य की डायट से डीएलएड का कोर्स किया हो। सरकार की ओर से कहा गया कि यह शर्त विज्ञापन में पहले से ही लिखा है। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।