दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप 4 को हटाने की अनुमति मिली, स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू

Permission Granted 696x487.jpg

दिल्ली GRAP-4 प्रतिबंध: शिक्षा निदेशालय (DOE) ने गुरुवार (4 दिसंबर) को एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित करनी होंगी।

दरअसल, पिछले महीने की 17 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में होने के कारण 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही थीं। हालांकि, 18 नवंबर को 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी ऑनलाइन कर दी गईं। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेप-4 को अब हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ग्रेप-4 को हटाने का आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 हटाने का आदेश दिया

सीएक्यूएम की ओर से एएसजी भाटी ने कहा, एक्यूआई नीचे जा रहा है, लेकिन यह मौसम पर निर्भर करता है। डाउनग्रेडिंग 29 नवंबर से हो रही है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से शहर में लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद अब दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों पर विचार करते हुए हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर आयोग को ग्रैप 2 से नीचे जाने की अनुमति देना उचित होगा।

न्यायालय द्वारा आगे की निगरानी आवश्यक है। यद्यपि हम आयोग को GRAP 2 लागू करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यह उचित होगा कि इसमें GRAP 3 के अतिरिक्त उपाय शामिल किए जाएं। हमें यहां यह दर्ज करना होगा कि यदि यह पाया जाता है कि AQI 350 से ऊपर चला जाता है, तो एहतियात के तौर पर GRAP 3 को तुरंत लागू करना होगा। यदि किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो GRAP 4 को फिर से लागू किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि GRAP-4 के तहत दिल्ली में कमर्शियल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब GRAP-4 के हटने के बाद ये सभी प्रतिबंध भी हट गए हैं।