इमरान खान की मंजूरी के बाद ही मिल सकेंगे लोग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वजह से दिया आदेश

इस्लामाबाद : पाकिस्तान समाचार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदियाला जेल अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिन लोगों को वह जाने की अनुमति देगा केवल वही लोग सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिल सकेंगे।

न्यायमूर्ति सरदार इजाज इशाक खान ने यह आदेश इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता उमर अयूब, असद कैसर और अन्य की याचिका पर दिया. इमरान से मिलने की इजाजत नहीं मिलने पर पीटीआई नेताओं ने अदियाला जेल के अधीक्षक के खिलाफ याचिका दायर की थी.

जेल के पीछे हथियार और गोला-बारूद मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई

जेल अधीक्षक असद वाराइच ने अदालत की अवमानना ​​मामले में लिखित जवाब में शुक्रवार को अदालत को बताया कि दो दिन पहले जेल के पीछे हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था. इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है.

सर्च ऑपरेशन के कारण किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई

जेल अधीक्षक ने यह भी कहा कि मुलाकात के दौरान पीटीआई संस्थापक की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. अन्य लोगों को बैठक स्थल से दूर रखा जाता है ताकि कोई उनकी बातचीत न सुन सके.