Pension Scheme: बाल दिवस पर NPS वात्सल्य योजना के तहत खोलें पेंशन खाता, रिटायरमेंट में मिलेंगे ये फायदे

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एनपीएस वात्सल्य योजना: आज बाल दिवस है। आज माता-पिता के लिए वित्तीय योजना के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की योजना बनाने का अवसर है ताकि आने वाले दिनों में उनकी उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च को आसानी से पूरा किया जा सके। देश में शिक्षा की महंगाई किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो महंगाई दर से भी तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में अपने बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाने के लिए अभी से इसकी योजना बनाना जरूरी है।

बच्चों की सेवानिवृत्ति योजना बनाना संभव हो गया है

फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अब लोगों के पास यह विकल्प है कि वे अपने बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो पहले माता-पिता के पास नहीं था। अब बच्चों के पेंशन खाते भी खोले जा सकते हैं, ताकि लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सके और उनके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसी उम्र के लोगों को पेंशन से जोड़ना है जो अब तक इससे वंचित थे। इस योजना के तहत नाबालिगों के पेंशन खाते भी खोले जा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य का उद्देश्य माता-पिता में निवेश और बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी है।

एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है?

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करके बचत कर सकेंगे, ताकि लंबी अवधि में उनके लिए एक बड़ी राशि तैयार की जा सके। एनपीएस वात्सल्य लचीला योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है। माता-पिता बच्चे के नाम पर सालाना कम से कम 1,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। जमा की जाने वाली अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। इससे माता-पिता में बच्चों के लिए अनुशासित बचत की आदत विकसित होगी।

एनपीएस वात्सल्य योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक माता-पिता पेंशन खाते का संचालन करेंगे। बच्चे के 18 साल का होने के बाद, खाता बच्चे के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जब बच्चा वयस्क हो जाता है, तो खाते को आसानी से नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य योजना में 18 वर्ष की आयु तक के किसी भी नाबालिग नागरिक का खाता खोला जा सकता है। खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाएगा और बच्चे के वयस्क होने तक अभिभावक खाते का प्रबंधन करेंगे। नाबालिग इस पेंशन खाते का लाभार्थी होगा। नाबालिग के वयस्क होने के बाद, एनपीएस वात्सल्य को नियमित एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा और रोजगार मिलने पर इसे कार्यस्थल के एनपीएस खाते में पोर्ट किया जा सकता है।

एनपीएस वात्सल्य खाता कैसे और कहां खुलेगा

  • एनपीएस वात्सल्य खाता न्यूनतम 1000 रुपये के योगदान से खोला जा सकता है।
  • एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए बच्चे की जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन और पासपोर्ट दिया जा सकता है। माता-पिता अपने पहचान पत्र और पते के प्रमाण के रूप में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं। माता-पिता को अपना पैन नंबर भी देना होगा।
  • एनपीएस वात्सल्य खाता बैंक शाखाओं या ऑनलाइन खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस और पीएफआरडीए कार्यालय में भी एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने की सुविधा है।
  • जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो NPS वात्सल्य खाता NPS टियर-1 मॉडल में आसानी से परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए, 18 वर्ष पूरे होने के तीन महीने के भीतर नए KYC की आवश्यकता होती है।