Google Pay-PhonePe पर पेमेंट फेल? अब बैंक देगा रोज़ 100 रुपये हर्जाना, बस मोबाइल में सेव कर लें ये एक फोटो
UPI payment failed refund : डिजिटल इंडिया की दौड़ में आज हर हाथ में मोबाइल और हर मोबाइल में गूगल पे या फोनपे जैसे यूपीआई ऐप्स हैं। चाय की टपरी से लेकर शॉपिंग मॉल तक, हम हर रोज करोड़ों का लेनदेन चुटकियों में करते हैं। लेकिन, इस सुविधा के साथ एक बड़ी सिरदर्दी भी जुड़ी है - फेल्ड ट्रांजेक्शन। यानी आपके खाते से पैसे तो कट गए, पर दुकानदार को मिले नहीं। अब आपकी इसी परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक ऐसा शक्तिशाली नियम लेकर आया है, जिससे न सिर्फ आपका पैसा समय पर वापस मिलेगा, बल्कि देरी होने पर बैंक आपको हर दिन 100 रुपये का हर्जाना भी देगा।
क्या है RBI का T+1 नियम जो बना आपका हथियार?
अब तक होता यह था कि यूपीआई पेमेंट फेल होने पर कटा हुआ पैसा वापस पाने के लिए हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। ग्राहक बैंकों और कस्टमर केयर के चक्कर काटते रहते थे। लेकिन अब RBI ने नियमों को सख्त कर दिया है। नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर किसी ट्रांजेक्शन के फेल होने पर आपका पैसा कट जाता है, तो बैंक को अगले कारोबारी दिन (T+1 Day) के अंत तक उसे आपके खाते में वापस क्रेडिट करना ही होगा। अगर बैंक ऐसा करने में नाकाम रहता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा।
ऐसे समझें हर्जाने का पूरा गणित
मान लीजिए आपने किसी दुकान पर 1000 रुपये का भुगतान किया, जो फेल हो गया और आपके अकाउंट से रकम डेबिट हो गई। नियम के अनुसार, अगले कारोबारी दिन तक यह पैसा आपके खाते में वापस आ जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उस दिन के बाद से बैंक पर प्रतिदिन 100 रुपये की पेनाल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर रिफंड आने में 3 दिन की देरी हुई, तो बैंक आपको 1000 रुपये के साथ 300 रुपये का हर्जाना भी देगा। यह नियम हर छोटी-बड़ी रकम पर लागू है।
एक स्क्रीनशॉट, और बैंक की हर बहानेबाजी बंद
इस नियम का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इस T+1 वाले नियम के सर्कुलर का एक साफ स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लें। जब भी आप बैंक में रिफंड या हर्जाने के लिए शिकायत करें, तो इस स्क्रीनशॉट को सबूत के तौर पर ईमेल में अटैच कर दें। यह देखते ही बैंक अधिकारी समझ जाएंगे कि आप अपने अधिकारों को जानते हैं और वे आपको गुमराह नहीं कर पाएंगे।
पैसा न मिले तो ऐसे करें स्टेप-बाय-स्टेप शिकायत
अगर आपका पैसा समय पर वापस नहीं आता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने पेमेंट ऐप (Google Pay/PhonePe) की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर फेल्ड पेमेंट के खिलाफ शिकायत (Raise a Dispute) दर्ज करें। अगर 24 घंटे में समाधान नहीं मिलता, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर पर संपर्क करें। यदि वहां से भी संतोषजनक जवाब न मिले, तो अंतिम और सबसे प्रभावी कदम उठाएं और RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अपनी ट्रांजेक्शन आईडी, रकम और हर्जाने की मांग का स्पष्ट उल्लेख करें।
अब डिजिटल लेनदेन करते समय डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि RBI का यह नियम आपके पैसे की पूरी सुरक्षा की गारंटी देता है। बेफिक्र होकर यूपीआई का इस्तेमाल करें!