Patna High Court : हथियार बरामदगी केस में अनंत सिंह को मिली जमानत पर अभी जेल में रहेंगे
- by Archana
- 2025-08-05 14:19:00
Newsindia live,Digital Desk: Patna High Court : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय से सोनू मोनू गोलीबारी मामले में जमानत मिल गई है जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी यह मामला साल दो हजार उन्नीस से जुड़ा हुआ है जब पटना के लदमा स्थित पैतृक आवास से हथियार और बम बरामद किए गए थे इसी मामले के तहत अनंत सिंह को लंबे समय से जेल में रखा गया था इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिली है
हालांकि अनंत सिंह की रिहाई अभी तुरंत संभव नहीं है उन्हें बेऊर जेल से बाहर आने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा यह इसलिए क्योंकि एक और मामले में जिसका नाम बंटू सिंह की हत्या की साजिश का है अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है यह मामला निचली अदालत में लंबित है यदि उन्हें उस मामले में जमानत नहीं मिलती है तो वे अभी भी जेल में ही रहेंगे जब तक कि वह मामला सुलझ न जाए
यह घटना चौदह अगस्त दो हजार उन्नीस को अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में हुई थी जहाँ मोकामा के निवासी छोटन सिंह पर गोलीबारी की गई थी इस गोलीबारी में दो युवा लड़के सोनू और मोनू शामिल थे और यह आरोप लगा कि छोटन सिंह को बंधक बना कर पीटा गया था पुलिस ने मामले में कार्यवाही की और तलाशी के दौरान उनके आवास से एके सैंतालीस राइफल दो हथगोले और उनतालीस जिंदा कारतूस बरामद किए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था यह मामले बिहार की कानून व्यवस्था और अपराध के इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं
अनंत सिंह का राजनीतिक करियर हमेशा विवादों से घिरा रहा है वह कई आपराधिक मामलों में आरोपी रहे हैं उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है उनकी राजनीतिक और आपराधिक पृष्ठभूमि बिहार में अक्सर चर्चा का विषय रहती है जमानत मिलने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता फिर से बढ़ सकती है हालाँकि इस नई जमानत से उन्हें कुछ कानूनी राहत तो मिली है लेकिन जब तक सारे मुकदमे समाप्त नहीं होते उनकी पूर्ण रिहाई मुश्किल है
यह मामला बिहार की राजनीतिक और आपराधिक न्याय प्रणाली में एक और अध्याय जोड़ता है जिससे जनता में फिर से एक बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को जमानत दी जानी चाहिए और उनका समाज में क्या स्थान ह
--Advertisement--
Tags:
Share:
--Advertisement--