चुनावी बांड घोटाले में शामिल पार्टी नेताओं, सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट के वकील और पब्लिक लिटिगेशन याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव बांड घोटाले में शामिल होने के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए दी जानी चाहिए।

केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा परिसर में “चुनावी बांड: लोकतंत्र का सम्मान” विषय पर एक सेमिनार में बोलते हुए, श्री भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जावेद की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है , विश्व के सबसे बड़े सरकारी घोटाले में शामिल सरकारी/गैर सरकारी व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच कर उनके नामों की सूची जारी करना। उदाहरण के लिए , उन्होंने कहा कि गुजरात में एक फार्मास्युटिकल कंपनी ने चुनावी बांड के माध्यम से सरकार को रिश्वत देकर देश में कोविड महामारी के लिए एक दवा के निर्माण और आपूर्ति की अनुमति प्राप्त की। चूँकि कंपनी की दवा बाद में “नकली” पाई गई, बाद के साक्ष्यों के अनुसार, कई रोगियों को नुकसान हुआ और कई की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, “क्या पैसा कमाने के लिए इंसानों की जान लेने वाली कंपनी और उन्हें परमिट देने वाले सरकारी अधिकारियों/राजनीतिक नेताओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिए?”

श्री भूषण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दवा निर्माता कंपनियों ने करीब 1000 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे और कम दाम में दवाएं बेचीं. रिश्वत देने के बाद, इन कंपनियों को कर चोरी और अन्य हेरफेर के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। फिर उन्होंने दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा उपायों को नष्ट कर दिया और लोगों को मार डाला। ज़ोडियाक कैडिलैक और हीटर ड्रग्स जैसी कई दवा कंपनियों का हाथ इस पर पड़ा। इसी तर्ज पर गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की प्रतिनिधि कुमारी अंजलि भारद्वाज ने कहा, घाटे में चल रही कई कंपनियों ने भी चुनावी बांड खरीदकर 5 लाख करोड़ के सरकारी ठेके हासिल कर लिये. एक टेलीकॉम कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए रिश्वत देकर स्पेक्ट्रम नीलामी की शर्तें बदल दीं.

चुनावी बांड एक बड़ा सरकारी घोटाला था, जिसके जरिए चुनावी कंपनियों को सीधे तौर पर सरकार का समर्थन मिलता था और उन कंपनियों की पूंजी कम समय में तीन-चार गुना बढ़ जाती थी। प्रशात भूषण और ‘कमान काज’ संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड का मामला लड़ा. उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बांड को अवैध और लोगों को हेरफेर करने की योजना बताते हुए रद्द कर दिया।

बॉन्ड कंपनियों ने 2019 में संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को 16,500/- करोड़ रुपये दिए। कुल रकम का 60 फीसदी अकेले सत्ताधारी दल बीजेपी के खाते में गया. पंजाब के पूर्व अटॉर्नी जनरल राजिंदर सिंह चीमा ने कहा कि भारत को राजनीतिक आजादी 1947 में ही मिल गई थी. उस समय लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई जो आज भी अधूरी है. प्रो मंजीत सिंह ने कहा कि ”75 साल बाद भी हमारा लोकतंत्र अभी भी एक बच्चे की तरह शैशव अवस्था में है, जिससे किसी तानाशाह के राज्य पर कब्ज़ा करने का ख़तरा लगातार बना रहता है.

वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू ने कहा कि 1947 में केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके कारण पैसे, संपत्ति वाले लोग लोकतंत्र को “भाई-भतीजावाद” में बदलने में कामयाब रहे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह ने चुनाव को महंगा बनाने की प्रक्रिया की आलोचना की और कहा कि चुनाव सरकारी खर्च पर होना चाहिए। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस बैंस ने कहा, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और आनुपातिक होनी चाहिए। सेमिनार में डाॅ. प्रिय लाल गर्ग, गुरप्रीत सिंह, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर शाम सिंह के अलावा कई प्रमुख विचारक शामिल हुए।

इस सेमिनार का आयोजन सेंट्रल श्री गुरु सिंह सभा के साथ ‘सिटीजन अगेंस्ट डिवाइड’ और सिविल सोसायटी चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से किया था।