पेपर लीक के आरोपितों ने एसओजी पर लगाया मारपीट का आरोप

जयपुर, 4 अप्रैल (हि.स.)। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनिंग एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इसके साथ ही अदालत में एसओजी को कहा है कि वह पुलिस अभिरक्षा की अवधि में हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराए।

एसओजी की ओर से आरोपित सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और अभिषेक को अदालत में पेश कर कहा गया कि रुपए के लेनदेन सहित अन्य पूछताछ के लिए आरोपितों को 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी को हर आरोपित की डिमांड मांगते समय उसका कारण बताना चाहिए। सभी आरोपितों का मशीन अंदाज में 12 दिन का रिमांड मांगा गया है। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41 ए का नोटिस भी नहीं दिया गया। वहीं अदालत के पूछने पर महिला अभ्यर्थी सहित कुछ अन्य आरोपितों ने एसओजी पर प्रताडऩा का आरोप लगाया। आरोपितों की ओर से कहा गया कि अधिकारी पूछताछ से पहले पट्टों से मारपीट करते हैं।

इसके अलावा उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और ही सोने दिया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताडित किया जा रहा है। एसओजी के पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आरोपितों की ओर से कहा कि उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के बहाने बुलाया गया था और फिर अवैध हिरासत में रखते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया है। इस पर अदालत ने एसओजी के जांच अधिकारी से पूछा कि जब 24 घंटे में अदालत में पेश करने का प्रावधान है तो फिर उन्हें समय पर पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे तो हिरासत में रखते हुए महीने भर भी पूछताछ की जा सकती है।