Panchayat Elections:अब पंजाब में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता होगा साफ, हाईकोर्ट में होने वाली है अहम सुनवाई

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विलंबित पंचायत चुनाव: पंजाब में लंबित पंचायत समितियों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को लेकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पंजाब सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की गई है. जनहित याचिका में 10 अगस्त, 2023 की अग्रिम अधिसूचना के बावजूद कोई प्रयास नहीं करने के लिए राज्य को चुनौती दी गई है।

10 अगस्त, 2023 की पिछली अधिसूचना के अनुसार, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर, 2023 तक और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर, 2023 तक होने थे। याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने वकील दिनेश कुमार और शिखा सिंगला के माध्यम से दलील दी है कि जनवरी में ग्राम पंचायतें भंग होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए. हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट में इस मामले पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी.

पंजाब में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर के अंत में ख़त्म हो गया था. इसके बाद सभी डीसी को पंचायतों का प्रशासनिक पदाधिकारी नियुक्त किया गया. लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गये. जिसके चलते चुनाव कराने का खतरा नहीं उठाया गया. राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं. जबकि 153 ब्लॉक समितियां और 23 जिला परिषद हैं. उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हो गया। होशियारपुर जिले में राज्य में सबसे अधिक 1405 पंचायतें हैं, जबकि पटियाला में 1022 पंचायतें हैं।

पिछले साल पंजाब सरकार ने 11 अगस्त 2023 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें भंग कर दिया था. जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया. अधिकांश सरपंच इसके विरोध में आ गये। सरपंचों का तर्क था कि सरकार छह माह बाद ही पंचायतें भंग कर सकती है। ऐसे में यह निर्वाचित सरंपचों व पंचों के अधिकारों का हनन है। सरकार द्वारा सरपंचों की नियुक्ति नहीं की गयी है. जबकि उन्हें जनता ने चुना है. इसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया. जिसके बाद पंचायतें बहाल हो गईं.