पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में किया जाता है। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन पैन कार्ड से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड के जरिए आपकी आय और वित्तीय लेन-देन पर नजर रखता है। इसलिए इससे जुड़ी सावधानियों को समझना बेहद जरूरी है।
1. पैन कार्ड खो जाए तो तुरंत करें यह काम
अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। आज के समय में आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, और चोर आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल अवैध वित्तीय लेन-देन में कर सकते हैं।
क्या करें अगर पैन कार्ड गुम हो जाए?
- पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं – सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं, ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दें – इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें और अपने पैन कार्ड की स्थिति अपडेट करें।
- बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को जानकारी दें – जहां-जहां आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है, वहां इसकी सूचना दें ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।
- डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें – आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर नया पैन कार्ड मंगवा सकते हैं।
2. एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी
कई लोग गलती से या जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन यह कानूनी अपराध है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, किसी भी व्यक्ति को एक ही पैन नंबर रखने की अनुमति है।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो क्या करें?
- एक पैन कार्ड सरेंडर करें – अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो तुरंत एक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लौटा दें।
- पेनाल्टी से बचें – अगर इनकम टैक्स विभाग को पता चलता है कि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरेंडर करने की प्रक्रिया:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- ‘Request for PAN Surrender’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना अतिरिक्त पैन कार्ड नंबर दर्ज कर सबमिट करें।
3. गलत पैन नंबर देने पर लग सकता है जुर्माना
जब भी आप कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन करते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंक अकाउंट खोलना या निवेश करना, तो सही पैन नंबर दर्ज करना बेहद जरूरी होता है।
गलत पैन नंबर देने से क्या हो सकता है?
- ₹10,000 तक का जुर्माना – इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत, गलत पैन नंबर दर्ज करने पर भारी पेनाल्टी लग सकती है।
- ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो सकता है – गलत पैन नंबर के कारण आपके बैंक या निवेश से जुड़ी प्रक्रिया रुक सकती है।
- आईटीआर फाइलिंग में समस्या – अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर रहे हैं और गलत पैन नंबर दर्ज करते हैं, तो आपका रिटर्न अस्वीकार हो सकता है।
सावधानी कैसे बरतें?
- आईटीआर फाइलिंग से पहले पैन नंबर को दोबारा चेक करें।
- बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेन-देन में पैन कार्ड की डिटेल्स को वेरिफाई करें।
- अपने पैन कार्ड की एक डिजिटल कॉपी अपने फोन या लैपटॉप में सुरक्षित रखें।
4. पैन कार्ड में गलत जानकारी से हो सकता है नुकसान
अगर आपके पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
गलत जानकारी से क्या नुकसान हो सकता है?
- बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है – गलत जानकारी होने पर बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है।
- लोन और क्रेडिट कार्ड में दिक्कत – लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य वित्तीय सेवाओं में अप्लाई करने पर रिजेक्शन हो सकता है।
- आईटीआर फाइलिंग में समस्या – आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे अतिरिक्त पेनाल्टी भी लग सकती है।
कैसे कराएं सुधार?
अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है, तो इसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं।