PAN Card New Rules : 1 अप्रैल से बदल गया पैन कार्ड बनवाने का नियम, अब सिर्फ आधार से नहीं चलेगा काम, ये दस्तावेज हुए अनिवार्य
News India Live, Digital Desk:अगर आप नया पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने की सोच रहे हैं या अपने पुराने कार्ड में कोई बदलाव करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार के आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब तक आप केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए मिनटों में 'इंस्टेंट पैन' बनवा लेते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक, आधार के साथ-साथ अब आपको जन्मतिथि और पहचान के अन्य पुख्ता सबूत भी देने होंगे।
आधार कार्ड अब अकेला काफी नहीं, चाहिए ये एक्स्ट्रा डाक्यूमेंट्स
अब तक आधार कार्ड को पहचान, पते और जन्मतिथि तीनों के लिए एकमात्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता था। लेकिन सीएससी (CSC) और आयकर विभाग की नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब आवेदकों को वोटर आईडी (Voter ID), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। यह कदम पैन कार्ड की सत्यता बढ़ाने और डेटा में होने वाली गलतियों को रोकने के लिए उठाया गया है।
नए आवेदन फॉर्म (Form 93) हुए अनिवार्य
नियमों में बदलाव के साथ ही आवेदन करने के पुराने फॉर्म्स (जैसे Form 49A) को भी रिटायर कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों और कंपनियों के लिए 'Form 93' पेश किया गया है। यदि आप पुराने फॉर्म पर आवेदन करेंगे, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, अब पैन कार्ड पर नाम वही प्रिंट होगा जो आपके आधार कार्ड पर दर्ज है। इसलिए पैन अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके आधार में कोई गलती न हो।
जन्मतिथि (DOB) के लिए अलग से देना होगा प्रमाण
नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जन्मतिथि का सत्यापन है। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ पत्र (Affidavit) में से कोई एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। बिना इन दस्तावेजों के आपका पैन कार्ड आवेदन अधूरा माना जाएगा और उसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की नई प्रक्रिया
पैन कार्ड के लिए आप अभी भी एनएसडीएल (NSDL/Protean) या यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया के दौरान आपको डिजिटल रूप से इन नए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो नजदीकी पैन सुविधा केंद्र पर जाकर नए फॉर्म 93 के साथ सभी सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। सरकार का लक्ष्य इस नई व्यवस्था के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी को कम करना और टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना है।