PAN Card Alert: सावधान! आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 दिन, वरना रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने देश के करोड़ों करदाताओं और पैन कार्ड धारकों के लिए एक 'हाई अलर्ट' जारी किया है। यदि आपने अगले 5 दिनों के भीतर अपनी अनिवार्य अनुपालन प्रक्रिया (Compliance Process) पूरी नहीं की, तो आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा। 9 फरवरी 2026 की अंतिम तिथि नजदीक आते ही विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। यह चेतावनी वेतनभोगी कर्मचारियों, बिजनेस मालिकों, फ्रीलांसरों और निवेशकों-सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने का क्या है कारण?
सरकार और आयकर विभाग का मुख्य उद्देश्य 'टैक्स चोरी' और 'फर्जी पहचान' पर लगाम लगाना है। आंकड़ों को साफ करने के इस अभियान के तहत, हर पैन कार्ड का सत्यापन (Verification) और उसकी आधार से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। जिन लोगों के विवरण रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते या जिन्होंने लिंकिंग की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है, उनका पैन कार्ड वित्तीय प्रणालियों में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
अगले 5 दिनों में आपको क्या करना होगा?
यदि आप जुर्माने और कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहते हैं, तो तुरंत ये दो कार्य पूरे करें:
पैन-आधार लिंकिंग: आधिकारिक आयकर पोर्टल पर जाकर सुनिश्चित करें कि आपका पैन आधार से लिंक है।
विवरण सत्यापन: यह जांचें कि आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग पैन और आधार दोनों दस्तावेजों में एक समान (Exact Match) हैं या नहीं।
अगर पैन 'निष्क्रिय' हुआ, तो इन 5 बड़ी मुश्किलों का करना होगा सामना
एक निष्क्रिय पैन कार्ड होने का अर्थ है आपकी वित्तीय गतिविधियों पर 'ब्रेक' लग जाना:
ITR फाइलिंग: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
बैंकिंग सेवाएं: नया बैंक खाता खोलना या ₹50,000 से अधिक का लेनदेन करना असंभव होगा।
निवेश पर रोक: म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या एफडी (FD) में पैसा नहीं लगा पाएंगे।
हाई TDS: आपकी आय पर सामान्य से बहुत अधिक दरों (जैसे 20% तक) पर टीडीएस (TDS) काटा जा सकता है।
प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन: किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री के दौरान कानूनी बाधाएं आएंगी।
अपना पैन स्टेटस (PAN Status) कैसे चेक करें?
आपका पैन कार्ड सुरक्षित है या नहीं, यह जानने में मात्र 2 मिनट लगते हैं:
स्टेप 1: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: 'Quick Links' सेक्शन में जाकर 'Verify Your PAN' विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4: ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका पैन 'सक्रिय' (Active) है या नहीं।
दंड और जुर्माना: देरी पड़ेगी भारी
यदि आप समय सीमा के भीतर अनुपालन नहीं करते हैं, तो पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए आपको आयकर नियमों के अनुसार जुर्माना या विलंब शुल्क (Late Fee) देना होगा। इसके अलावा, निष्क्रिय अवधि के दौरान आपके वित्तीय लेनदेन रुकने से होने वाला नुकसान अलग होगा।