पैन और आधार लिंकिंग फिर चुनौती! इस तारीख से पहले काम निपटाना न भूलें

ITR: आयकर विभाग की ओर से ट्वीट किया गया एक खास संदेश. इस मैसेज में एक्स के जरिए करोड़ों टैक्स पेयर्स तक बड़ी बात पहुंचाई गई. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटी से 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की अपील की गई है। आयकर विभाग ने मंगलवार को करदाताओं से अधिक कर कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन नंबर को आधार से जोड़ने को कहा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस कटौती की आवश्यकता होती है। 

आयकर विभाग की ओर से पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेता है तो शॉर्ट डिडक्शन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सोशल मीडिया साइट 

एक अलग पोस्ट में, आईटी विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को जुर्माने से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने के लिए कहा। आईटी विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) की समय सीमा 31 मई, 2024 है। और समय पर सही ढंग से दाखिल करके दंड से बचें।